नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई को लताड़ लगाते हुए 30 जून तक समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। साथ ही एसबीआई को 24 घंटे के अंदर यानी 12 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराने का आदेश दिया है। ताकि चुनाव आयोग 15 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा कर सके। कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की सारी दलीलों को खारिज कर दिया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था। आप आदेश का पालन कीजिए। बेंच के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा को सील कवर से निकालना है और चुनाव आयोग को भेजना है। सीजेआई ने एसबीआई से ये भी पूछा कि आपने पिछले 26 दिनों में क्या काम किया है। कितना डेटा मिलान किया है। डेटा के मिलान के लिए और समय मांगना सही नहीं है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगने वाला एसबीआई कल यानी 12 मार्च को किस हद तक ये जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराता है।