गर्भवती (Pregnant) महिलाओं की भर्ती के लिए फिटनेस संबंधी नियमों को लेकर हुए विवाद के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपना सुर्कलर वापस ले लिया है। इस सर्कुलर में कहा गया था कि तीन महीने से अधिक की गर्भवती महिला को अस्थायी तौर पर अयोग्य माना जाएगा और उन्हें प्रसव के चार महीने बाद ही काम पर लौटने की अनुमति दी जाएगी।
इस सर्कुलर (Circular) को लेकर एसबीआई (SBI) को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। इसके प्रावधान को श्रमिक संगठनों और दिल्ली के महिला आयोग (DCW) समेत समाज के कई तबकों ने महिला विरोधी करार देते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
एसबीआई ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा है कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। इस संबंध में सोशल मीडिया पर आक्रोश के बाद बैंक ने बयान जारी कर इन निर्देशों को वापस ले लिया। एसबीआई चेयरमैन को लिखे पत्र में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के उल्लंघन के लिए इस सर्कुलर को अवैध बताया था।