नई दिल्ली। गुजरात में नडियाद जिले में पशु बाड़े में रखी 30 गायों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि नडियाद नगर निगम की जमीन पर मृत गायों के फेंके गए अवशेष मन को बहुत व्यथित करने वाले हैं और इसके लिए भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे। इस मामले में कोर्ट ने नडियाद के जिला कलेक्टर से रिपोर्ट भी तलब की है।