चुनाव आयोग (Election Commission) ने पांच राज्यों में शुरू होने वाले चुनावों के मद्देनजर 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल (Exit Poll) पर रोक (Ban) लगा दी है। ये रोक 10 फरवरी को सुबह सात बजे से 7 मार्च की शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्जिट पोल (Exit Poll) का ना तो संचालन करेगा और ना ही एग्जिट पोल के नतीजों (Result) को प्रिंट या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा।
चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान 10 फऱवरी से शुरू होगा और मतदान का अंतिम दौर 7 मार्च को संपन्न किया जाएगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।