Sunday, December 15, 2024
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चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई

पांच राज्यों में चुनाव की तिथियों के बीच एग्जिट पोल पर रोक लगाकर चुनाव आयोग ने मीडिया पर नकेल कसने की कोशिश तो की है, लेकिन ये तभी कारगर हो सकता है जब चुनाव की घोषणा के साथ प्रायोजित चुनावी सर्वे पर भी फौरन लगाई जाए। क्योंकि ये सर्वे आनन-फानन में किसी ना किसी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए ही किए जाते हैं।

चुनाव आयोग  (Election Commission) ने पांच राज्यों में शुरू होने वाले चुनावों के मद्देनजर 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल (Exit Poll) पर रोक (Ban) लगा दी है। ये रोक 10 फरवरी को सुबह सात बजे से 7 मार्च की शाम 6.30 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्जिट पोल (Exit Poll) का ना तो संचालन करेगा और ना ही एग्जिट पोल के नतीजों (Result) को प्रिंट या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा।

चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति को दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान 10 फऱवरी से शुरू होगा और मतदान का अंतिम दौर 7 मार्च को संपन्न किया जाएगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी।

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